JPSC-JSSC कथित नियुक्ति घोटाला: अभय तिवारी को अदालत से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज
JPSC-JSSC कथित नियुक्ति घोटाला मामले में अभय तिवारी को अदालत से राहत नहीं मिली है। CID कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान CID ने जमानत का कड़ा विरोध किया और अभय तिवारी को कथित नियुक्ति घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। जांच एजेंसी के अनुसार, TDPL कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों सहित कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपये की कथित वसूली की और नौकरी दिलाने की अवैध सेटिंग की। CID ने आशंका जताई कि रिहाई होने पर जांच प्रभावित हो सकती है और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है।

