जेएसएससी सीजीएल-2023 के 99 अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, हटाने की अधिसूचना पर रोक

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेएसएससी सीजीएल-2023 (परीक्षा संख्या 10/2023) के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त 99 अधिकारियों को राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों को हटाने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जेएसएससी की अनुशंसा पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और वे वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

आकाश गौरव समेत करीब 150 अधिकारियों ने 18 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल-2023 का विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

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