हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद रुकी निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई, दुकानदारों ने ली राहत की सांस
हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद रुकी निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई, दुकानदारों ने ली राहत की सांस
गिरिडीह नगर निगम द्वारा शहर में स्थित अपनी 22 दुकानों को तोड़ने की तय कार्रवाई का आज अंतिम दिन था। निगम की टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ स्थल पर पहुंचकर तोड़फोड़ की तैयारी कर रही थी, तभी दुकानदारों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दुकानदारों के वकील सुजीत कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट का आदेश लेकर मौके पर पहुंच गए।
वकील ने बताया कि इन दुकानों से जुड़ा मामला पहले ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है, और अदालत ने 15 अक्टूबर तक स्टे आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक इस अवधि में दुकान खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होगी। निगम अधिकारियों ने कोर्ट आदेश की प्रति देखने के बाद जेसीबी और पुलिस बल को वापस बुला लिया। दुकानदारों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, पर निगम को हर कार्रवाई से पहले कानून का पालन करना चाहिए।
वहीं सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि दुकानदारों को मक़तपुर सब्जी मार्केट में दुकानें आवंटित कर कई बार पत्र भेजकर शिफ्ट करने को कहा गया है, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। निगम ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर तक दुकान शिफ्ट करने का निर्देश दोहराया है और चेतावनी दी है कि समय सीमा समाप्त होते ही दुकान खाली कराने की कार्रवाई होगी। सूत्रों के अनुसार, अदालत द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।

