CJP के प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

CJP के प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च का प्रस्ताव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने उम्मीद जताई कि प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बाध्यकारी परिस्थिति सामने नहीं है, जिसके आधार पर किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई जाए।

अदालत ने कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं और नीतिगत निर्णयों को संबंधित अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया। साथ ही मामले को हाई-पावर्ड कमेटी के समक्ष भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब प्रस्तावित मार्च को लेकर आगे की कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगी। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा जताई है।