NPS सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अक्टूबर से बदलेंगे PoP चार्ज

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अक्टूबर से बदलेंगे PoP चार्ज

PRAN खोलने पर ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क, AUM पर 0.20% सालाना चार्ज

नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अक्टूबर 2026 से पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) चार्ज का नया स्ट्रक्चर लागू होने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS और NPS लाइट की विभिन्न योजनाओं को एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के तहत लाने के लिए नया शुल्क ढांचा जारी किया है।

PFRDA की ओर से 28 अगस्त 2026 को जारी सर्कुलर के अनुसार, PoP के माध्यम से खोले जाने वाले प्रत्येक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) पर ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग चार्ज निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा सब्सक्राइबर्स को अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) पर 0.20 फीसदी सालाना चार्ज देना होगा। हालांकि, डॉरमेंट यानी निष्क्रिय माने जाने वाले खातों पर यह AUM आधारित शुल्क लागू नहीं होगा।

पुराने सर्कुलर की जगह लेगा नया फ्रेमवर्क

नया शुल्क ढांचा 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके लागू होने के बाद यह PFRDA के मार्च 2026 में जारी पुराने सर्कुलर की जगह लेगा।

PFRDA के नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य NPS और NPS लाइट के लिए PoP से संबंधित शुल्क व्यवस्था को अधिक एकरूप और मानकीकृत करना है। नए नियमों के तहत PRAN खोलने और खाते के प्रबंधन से जुड़े शुल्क निर्धारित ढांचे के अनुसार लागू होंगे।