OPS की मांग का सरकारी कर्मचारी कर रहे बेसब्री से इंतजार

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केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2003 में NPS की शुरुआत की थी।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की नौकरियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए NPS अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शामिल होने का एक बार मौका दिया गया। इसमें ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प दिया गया जो 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती हुए थे।

 

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