MRP से ₹20 ज्यादा वसूले, दुकानदार और कंपनी पर ₹10 लाख का जुर्माना
MRP से ₹20 ज्यादा वसूलने के मामले में अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दुकानदार और सिगरेट निर्माता कंपनी पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है. ग्राहक ने सिगरेट के ₹340 MRP वाले पैकेट के लिए ₹360 का डिजिटल भुगतान किया था और उसी ट्रांजैक्शन को सबूत बनाकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. आयोग ने इसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने, ग्राहक को ₹10,000 मुआवजा देने और जुर्माना उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया. यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे साफ संदेश गया है कि MRP से अधिक कीमत वसूलने पर दुकानदारों और कंपनियों दोनों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

