अवैध खनन पर डीसी का बड़ा एक्शन: बिना चालान पकड़े गए वाहनों पर ₹50 हजार से ₹5 लाख तक जुर्माना

अवैध खनन पर डीसी का बड़ा एक्शन: बिना चालान पकड़े गए वाहनों पर ₹50 हजार से ₹5 लाख तक जुर्माना

गुमला — उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स (खनन) की बैठक में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह लगाम कसने के कड़े निर्देश जारी किए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि बिना वैध चालान खनिज ढोते पकड़े जाने पर वाहन और मशीनरी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि नदियों के बालूघाटों पर प्रतिबंध समाप्त होने के बावजूद किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन और परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संभावित क्षेत्रों में सघन छापामारी अभियान चलाने, पर्यावरण संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी करने और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के कैटेगरी-11 के 18 बालूघाटों की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के लिए सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्राम सभा के माध्यम से सहमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, ताकि वैध तरीके से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
बिना चालान खनिज परिवहन पर निर्धारित जुर्माना
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्न जुर्माना निर्धारित है—
ट्रैक्टर-ट्रॉली: ₹50,000
407/408 (मैटाडोर/हाफ ट्रक): ₹1,00,000
छह पहिया ट्रक: ₹2,00,000
डम्पर (6/10 या अधिक पहिया): ₹3,00,000क्रेन, नाव, उत्खनन मशीन, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन सहित अन्य भारी उपकरण: ₹5,00,000 तक
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी खनिजों का परिवहन वैध चालान के साथ, निर्धारित मानकों के अनुरूप ढंककर किया जाए तथा ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी रखी जाए।
अवैध खनन क्षेत्रों और क्रशर इकाइयों पर भी सख्ती
समाप्त खनन पट्टों, वृहत (बॉक्साइट) एवं लघु खनन पट्टा क्षेत्रों के बाहर हो रहे अवैध खनन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही खनन पट्टा एवं क्रशर इकाइयों का नियमित निरीक्षण कर बाउंड्री पिलर, साइन बोर्ड और कवरिंग सहित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में सचिव, खान विभाग के पत्रांक-562/एम दिनांक 06.03.2026 के निर्देशों के अनुपालन पर भी विशेष बल दिया गया।
बस संचालन को लेकर भी निर्देश
उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र में लोहरदगा रूट पर चलने वाली बसों के संचालन को लेकर निर्देश दिया कि सभी बसें नए बस डिपो से ही संचालित हों। निर्धारित स्थान या समय से संचालन नहीं होने पर संबंधित चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, एसडीओ सदर राजीव नीरज, एसडीओ चैनपुर पूर्णिमा कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, डीएसपी गुमला मुख्यालय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।