वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा के माध्यम से वन पट्टा वितरण हेतु जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई,

*वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा के माध्यम से वन पट्टा वितरण हेतु जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई,

जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा की मांग पर हुआ त्वरित संज्ञान*

भवनाथपुर की जिला परिषद सदस्य रंजनी कुमारी उर्फ रंजनी शर्मा ने गढ़वा उपायुक्त को पत्र लिखकर जिले के सभी अंचलों में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा आयोजित कराकर योग्य लाभुकों को व्यक्तिगत वन पट्टा एवं सामुदायिक वन पट्टा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

श्रीमती शर्मा ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेल मैदान, सड़क, धार्मिक स्थल एवं अन्य सामुदायिक स्थलों को सामुदायिक वन पट्टा न मिलने के कारण वहां सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उपायुक्त महोदय का ध्यान इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकृष्ट कराया था।

जिला परिषद सदस्य के पत्र के आलोक में उपायुक्त द्वारा गढ़वा जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गढ़वा जिले के सभी अंचल अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिले के सभी ग्रामों में नियमानुसार ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक दावा प्राप्त किया जाए तथा आवश्यक कागजातों के साथ अभिलेख तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र की प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, श्री बंशीधर नगर एवं रंका अनुमंडल पदाधिकारी के साथ उपायुक्त गढ़वा को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा ने जिला प्रशासन के इस त्वरित संज्ञान के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे जिले के हजारों वन आश्रित परिवारों और गांवों को सीधा लाभ मिलेगा तथा विकास कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी।