पलामू में राजमनी पाठक हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
पलामू – दिनांक-29.04.26 को सूचना प्राप्त हुई थी कि पिपराटांड थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-करमा में राजमनी पाठक उम्र 60 वर्ष पिता स्व० राजेन्द्र पाठक थाना पिपराटांड जिला पलामू को गोली मारकर हत्या कर किया गया है। जिसके आधार पर मृतक की पत्नी पुनम देवी उम्र 48 वर्ष पति स्व० राजमनी पाठक ग्राम करमा थाना पिपराटांड जिला पलामू के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। जिसके आधार पर पिपराटांड थाना कांड संख्या-19/2026 दिनांक-29.04.26 धारा-103 (1) 13 (5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट के प्राथ० अभि 01. संजय सिंह पिता अंकित नहीं 02. गुडू सिंह पिता स्व० नन्दकिशोर सिंह 3. अरविन्द सिंह पिता अंकित नहीं 4. अंदुल सिंह पिता अंकित एवं अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा कांड का उदभेदन करने हेतू एक छापामारी दल का गठन किया।
छापामारी दल के द्वारा लगातार छापामारी एवं त्वरीत कारवाई करते हुए कांड के प्राथ० अभि० बिरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह उम्र करीब 38 वर्ष पिता स्व० नन्दकिशोर सिंह ग्राम लुकूवा थाना पिपराटांड जिला-पलामू को पुछताछ हेतू थाना लाया गया था। पुछताछ के क्रम में इनका आचरण संदिग्ध होने के कारण छापामारी दल द्वारा गहराई से पुछताछ किये जाने पर अपराध स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया गया। इनके अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान के निशानदेही पर घटना में कारित लोहे का कुल्हाडी तथा साथ में पिले रंग का थैला को बरामद किया गया। जिसे स्वतंत्र गवाह के समक्ष विधिवत् जप्ती सूचि बनाकर जप्त किया गया है तथा कांड के उक्त प्राथ० अभि० बिरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डु सिंह उम्र करीब 38 वर्ष पिता स्व० नन्दकिशोर सिंह ग्राम लुकूवा थाना पिपराटांड जिला-पलामू को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। जिसे उचित मार्गरक्षण के साथ माननीन न्यायालय में उपस्थापन हेतू भेजा जा रहा है।

