IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार को बड़ा झटका, 9 आरोपियों पर आरोप तय
IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार को बड़ा झटका, 9 आरोपियों पर आरोप तय
नई दिल्ली। IRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को मामले में यह महत्वपूर्ण आदेश दिया।
मामले में लालू परिवार के अलावा सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपी भी शामिल हैं। यह मामला IRCTC के दो होटलों के टेंडर से जुड़ा हुआ है।
अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 आरोपियों को आरोपों से मुक्त भी कर दिया।
IRCTC होटल टेंडर से जुड़े इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी है। अब आरोप तय होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
गौरतलब है कि आरोप तय होना अदालत द्वारा दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में आरोपियों को अदालत में अपना पक्ष रखने और कानूनी बचाव का पूरा अधिकार है। आगे की सुनवाई में मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों पर अदालत विचार करेगी।

