इनकम टैक्स करदाताओं को बड़ी राहत, टैक्स ऑडिट की समय-सीमा 21 अक्टूबर और ITR की 21 नवंबर तक बढ़ी

इनकम टैक्स भरने वाले करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है।

नई समय-सीमा के अनुसार, जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, वे अब 21 अक्टूबर तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकेंगे। वहीं, संबंधित करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है।

इस फैसले से करदाताओं के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स सलाहकारों को भी राहत मिलेगी। अब उन्हें ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने, जरूरी दस्तावेज तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

खास तौर पर उन करदाताओं को इसका फायदा होगा, जिन्हें टैक्स ऑडिट के बाद आईटीआर दाखिल करना होता है। हालांकि, यह बढ़ी हुई समय-सीमा सभी करदाताओं पर लागू नहीं होगी, बल्कि निर्धारित श्रेणी के करदाताओं को ही इसका लाभ मिलेगा।