जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर ₹1.69 करोड़ की ठगी! गिरिडीह में आरोपी गिरफ्तार
जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर डेढ़ करोड़ की ठगी! मकान-जमीन सौदे में आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
2.25 करोड़ के सौदे में 1.69 करोड़ रुपये लेने का आरोप, जांच में सामने आया कि 1976 की वसीयत दिखाने वाले आरोपी का जन्म 1978 में हुआ था
गिरिडीह। मकान सहित जमीन बेचने के नाम पर करीब 1.70 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि आरोपी ने ऐसी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर संपत्ति बेचने का दावा किया, जो उसके जन्म से पहले की थी।
इस संबंध में पचंबा थाना क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी राजीव रंजन ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने बरगंडा स्थित श्यामकुंज के पास की जमीन एवं मकान का सौदा पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के चेपापुल निवासी अनुप कुमार राय (पिता- स्व. सरयू प्रसाद राय) से वर्ष 2022 में 2.25 करोड़ रुपये में किया था।
आरोप है कि एग्रीमेंट के समय 51 लाख रुपये अग्रिम दिए गए और बाद में किस्तों में भुगतान करते हुए कुल 1,69,67,001 रुपये आरोपी को दिए गए। इसके बाद दस्तावेजों की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने के लिए 10 दिसंबर 1976 की रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की थी। लेकिन जांच में उसकी जन्मतिथि 22 जुलाई 1978 पाई गई। ऐसे में आरोप है कि जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर संपत्ति का सौदा कर बड़ी रकम की ठगी की गई।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इसी संपत्ति का एग्रीमेंट पहले रामदेव सिंह के साथ भी किया जा चुका था। इस विवाद से जुड़ा मामला नगर थाना एवं एसडीएम कोर्ट में लंबित बताया गया है।
पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

