दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को झटका, 22 जून तक बैन रहेगा जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार के लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी थी। यानी टेलीग्राम पर बैन लगा रहेगा। जस्टिस तेजस कारिया ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है।
उन्होंने कहा कि NEET री-एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगी रहेगी। सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर बैन लगाने का अधिकार है।
केंद्र सरकार ने 16 जून को NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस तेजस कारिया की वेकेशन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में सरकार ने दलील दी कि री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

