सेंटर फॉर आरटीआई ने गोड्डा डीसी को पत्र लिखकर आगामी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की

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गोड्डा के तेलडीहा में मदरसा शिक्षकों की अवैध नियुक्ति को लेकर डीसी को पत्र

सेंटर फॉर आरटीआई ने गोड्डा डीसी को पत्र लिखकर आगामी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की

संस्था के अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि सेंटर फॉर आरटीआई झारखंड राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने वाली संस्था है। संस्था ने कई बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं जिन पर सीबीआई, ईडी और एसीबी जांच कर रही है। संस्था को उक्त मदरसे में होने जा रहे अवैध नियुक्ति की शिकायत मिली है , उक्त मदरसा के प्रधान मौलवी ने गुप्त रूप से अवैध कमिटी गठन करके 2017 ई० एवं 2023 ई० के बीच दो बार अपनी पहुंच और पैरबी के बल पर अपने लोगों को शिक्षक नियुक्ति कराने की कोशिश कर चुके हैं, किन्तु ये नियुक्ति चयन प्रक्रिया ग्रामीणों के दबाव में दोनों बार ही रद्द हो चुका है। अब तीसरी बार दिनांक 03.03.2024 को गुप्त रूप से अवैध कमिटी ने परीक्षा तिथि निर्धारित की है। जिसमें पैसे लेकर कुछ खास लोगों को चयन करने की कोशिश की जा रही है , जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सेंटर फॉर आईटीआई से की है । ग्रामीणों ने लिखित तौर पर यह बात कही है कि उपरोक्त मदरसे में ग्रामीणों के समक्ष कमिटी का गठन हुआ ही नहीं है। वर्तमान में जो तथाकथित कमेटी है वह अवैध है इसलिए इस कमेटी को शिक्षक चयन का अधिकार नहीं है। पूर्व की तरह इस बार भी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाए और ग्रामीणों की सहमति से निष्पक्ष वह योग्य कमेटी का चयन हो जिससे कि जिम्मेदार शिक्षकों का चयन हो सके.
ग्रामीणों ने संस्था और डीसी से निवेदन किया है कि जबतक कमिटी का गठन नहीं होता है, तब तक शिक्षक बहाली परीक्षा दिनांक 03.03.2024 का स्थगित करने की कृपा की जाय। संस्था ने इस पत्र की प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी गोड्डा तथा अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा को भी दी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस मदरसे में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया थायह मदरसा प्रस्वीकृत मदरसा है जिसे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पटना द्वारा वर्ष 1981 ई0 में प्रस्वीकृति व अनुमोदन प्रदान किया गया है और वर्ष 1996 से शिक्षकेत्तर कर्मचारी को वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है। मदरसा को वस्तानियाँ वर्ग स्तर तक मान्यता प्राप्त है और मदरसा में कुल 06 पद स्वीकृत है। वर्त्तमान में सभी 06 पद रिक्त है। प्रतिनियुक्त एक शिक्षक द्वारा मदरसा का संचालन किया जा रहा है।
यह 15 नवम्बर 2000 ई० राज्य गठन (झारखण्ड राज्य गठन) उपरांत उक्त मदरसा झारखण्ड राज्य में अवस्थित होने के कारण झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची द्वारा संचालित, नियंत्रित व कार्यान्वित है।
यह मदरसा नियमावली के अनुसार ऐसे मदरसों का प्रबंधन, मदरसा प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है जिसकी संरचना निम्न प्रकार है :-

(i) जिला शिक्षा पदाधिकारी (संबंधित जिला)

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी (संबंधित अनुमंडल)

(iii) विधायक (संबंधित विधान सभा क्षेत्र जिसमें मदरसा पड़ता है)

(iv) मनोनित/नामित सदस्य (झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची द्वारा मनोनित / नामित) (v) प्रधान मौलबी (संबंधित मदरसा)

(vi) दानदाता सदस्य (सदस्य)

(vii) शिक्षक प्रतिनिधि (संबंधित मदरसा के शिक्षककर्मी में से कोई एक)

(viii) प्रबंध समिति द्वारा संवाचित शिक्षाविद.
ग्रामीण भली-भांति अवगत हैं कि वर्तमान में उक्त मदरसा के प्रबंध समिति का विधिवत गठन नहीं हो पाया है। पूर्व ही प्रबंध समिति की अवधि पूरी होने के उपरान्त आज तक कभी ग्रामीणों की जेनरल बाडी मिटिंग नहीं बुलायी गयी है। उक्त मदरसा के वास्तविक दानदाता मो० दबीरूद्दीन अंसारी है जो मदरसा के प्रधान मौलवी के पद से सेवा निवृत्त शिक्षक हैं और उन्होंने ही मदरसा भवन निर्माण करवाया था। संस्था को सारी जानकारी ग्रामीणों ने उपलब्ध कराई है।

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