सुप्रीम कोर्ट सख्त: 8 अक्टूबर तक सारंडा को सेंक्चुरी घोषित नहीं किया गया तो मुख्य सचिव पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई
सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन शामिल हैं, ने झारखंड सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि:
❝यदि 8 अक्तूबर, 2025 तक सारंडा को सेंक्चुरी घोषित नहीं किया गया, तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें **जेल भी जाना पड़ सकता है।❞

