SSC-CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सफल अभ्यर्थियों को राहत

SSC-CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सफल अभ्यर्थियों को राहत

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के उन आदेशों पर रोक लगा दी, जिनके तहत दोनों परीक्षाओं को रद्द किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भी पूर्व में दिए गए समान आदेश का पालन किया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

इससे एक दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अगले आदेश तक नियुक्त अधिकारियों को काम जारी रखने का निर्देश दिया था।

दोनों मामलों में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जारी धरना समाप्त कर दिया।