राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के जिला कार्यालय में एक विचार गोष्ठी आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मौर्य अध्यक्ष उदय राम ने की संचालन संजय कुमार ने किया
मोर्चा अध्यक्ष उदाराम ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियम प्रभावी हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सुरक्षा सूचना विकल्प कहना शिकायत और निवारण उपभोक्ता अधिकार के साथ ही साथ 6 अधिकार मिले है इस कानून ने उपभोक्ताओं को अधिकार दिया है कि उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता शुद्धता के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए इस दिन को राष्ट्रीय भगत दिवस के रूप में मनाया जाता है उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदे तो उसकी रसीद अवश्य लें समान गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सकते है मानको के अनुसार समान नहीं होने पर शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का प्रावधान है मोर्चा अध्यक्ष ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए बने अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है इस अवसर पर संजीत कुमार विजय राम सूरज कुमार दीपक कुमार अनिल राम श्याम पाठक रम्य दुराव अनुज कुमार जसवंत कुमार प्रदुम तिवारी नानक सिंह अशोक कुमार श्रीराम कुमार अरुण कुमार सहित कई लोग उपस्थित है रामनरेश महतो ने धन्यवाद ज्ञापित किया