मेदिनीनगर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू,चियांकी फ्लाईओवर क्षेत्र में चार दिनों तक विशेष प्रतिबंध
मेदिनीनगर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू,चियांकी फ्लाईओवर क्षेत्र में चार दिनों तक विशेष प्रतिबंध
सदर अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर ने राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर चियांकी स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जारी आदेश के अनुसार, वन विभाग के नाका से चियांकी सरकारी विद्यालय तक (चेनज 160+200 से 161+120) लगभग 500 मीटर के दायरे में यह आदेश प्रभावी रहेगा। यह कदम सड़क निर्माण कार्य के दौरान संभावित विवाद एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
आदेश के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे—
पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर रोक।
किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध।
सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, X/Twitter आदि) पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट, ऑडियो और वीडियो साझा करने पर कार्रवाई होगी।
रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं तथा स्कूली वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।
यह आदेश सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों, पुलिस बल एवं सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा शव यात्रा एवं विवाह समारोह इससे मुक्त रहेंगे।
यह निषेधाज्ञा 9 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

