मार्केटिंग कंपनी पर कमिश्नर ने लगाया 20 हजार जुर्माना, बिना अनुमति के लगाए थे होर्डिंग

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बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम अब शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को अतिक्रमण विभाग की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में लगे अवैध होर्डिंग पर लगे विज्ञापन को हटा दिया। वहीं, बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी प्रीति पब्लिसिटी और भवन मालिक पर भी जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।इस दौरान हाउसिंग कार्ट मार्केटिंग कंपनी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका गया। दरअसल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कुछ दिन पहले ही सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक ली थी, जिसमें उन्हें शहर में लगाए गए होर्डिंग का सत्यापन, स्ट्रक्चर सर्टिफ़िकेट और बीमा पालिसी 24 मई तक जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही सर्टिफ़िकेट और अन्य रिकार्ड जमा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। नगर निगम ने होर्डिंग्स लगाने के लिए नियम बनाया है। इसमें अनुमति से लेकर होर्डिंग्स के साइज सहित अन्य मानक तय किए गए हैं। उसलापुर ओवरब्रिज के पास राकेश सिंघल के भवन के ऊपरी मंजिल पर प्रीति पब्लिसिटी ने बिना अनुमति के 60/ 40, 30/30 और 15/30 के तीन अवैध होर्डिंग लगाए थे, जो नियम विरूद्ध और सुरक्षा के मापदंडों के विपरीत था। इन अवैध होर्डिंग को हटाने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निगम ने 24 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही होर्डिंग हटाए गए। लिहाजा, शुक्रवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए होर्डिंग को हटा दिया है।

 

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