लातेहार कोर्ट का बड़ा फैसला: नशीले पदार्थों के मामले में अभियुक्त को 15 साल की कैद
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार के न्यायालय में दिनांक 07.07.2025 को बालूमाथ थाना कांड संख्या 178/2021, NDPS NO- 15/21, धारा 15(C)/18(B) एवं 22(C) के तीनों धाराओं में अभियुक्त वकील हसन पिता मोहम्मद हसन साकीन नादिर साह थाना कटरा जिला शाहजहांपुर उत्तरप्रदेश को 15 वर्ष कारावास का एवं 1.5 लाख रुपया का जुर्माना। जुर्माना का राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाया गया
