कोचिंग सेंटर में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही नया कानून

दिल्ली में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्था पर बढ़ती चिंताओं और हाल की घटनाओं के मद्देनजर, आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने बुधवार को एक अहम घोषणा की।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी।
मंत्री ने कहा कि इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें अधिकारी, छात्र और कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा चल रही कार्रवाई के बीच हुआ है, जिसने पहले ही बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए पाए गए कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है।
उन्होंने कहा, “कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, फीस विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे। जनता की प्रतिक्रिया भी मांगी जाएगी।” मंत्री ने कहा, “राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार में 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, जबकि 200 अन्य कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं।”
आतिशी ने आगे बताया कि कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुई घटना के संबंध में अंतरिम जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में घटना से संबंधित दो अहम निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले, क्षेत्र में जलभराव के कारण पहचाने जाने वाले नाले पर कई कोचिंग सेंटरों द्वारा अतिक्रमण पाया गया। उन्होंने कहा कि इस अतिक्रमण ने जल निकासी व्यवस्था को बाधित किया, जिससे पानी ठीक से नीचे नहीं जा सका और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों द्वारा घटना की जांच जारी रखने और अतिक्रमण के मुद्दे को सुलझाने के बाद आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।