झारखंड में बालू-गिट्टी ढुलाई पर नई व्यवस्था, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ISTP होगा अनिवार्य
झारखंड में अंतरराज्यीय लघु खनिज परिवहन पर जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से बालू, गिट्टी और बोल्डर लेकर आने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य करने जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को ISTP पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन पास लेना होगा। दूसरे राज्य की माइनिंग साइट से चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास बनाना जरूरी होगा। बिना पास या निर्धारित समय के बाद आने वाले वाहनों को अवैध खनिज परिवहन मानकर जब्त किया जा सकता है।
सरकार का उद्देश्य अवैध खनिज ढुलाई पर रोक, निगरानी मजबूत करना और राजस्व बढ़ाना है।

