गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक जब्त, जुर्माने की कार्रवाई

पालकोट रोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मेसर्स जग्गू जूस एवं फ्रूट सेंटर व मेसर्स राजेंद्र शॉप में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक मिलने पर लगेगा जुर्माना, दूध एवं दूध उत्पादों पर विशेष निगरानी

गुमला। आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पालकोट रोड क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त गुमला एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला के संयुक्त निर्देश पर संचालित इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर एवं आशा राज ने किया।

अभियान के दौरान मेसर्स आर मार्ट, मेसर्स जयप्रकाश ट्रेडर्स, मेसर्स आलोक जनरल स्टोर, मेसर्स राजेंद्र शॉप, मेसर्स आलोक ट्रेडर्स, मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स तथा मेसर्स जग्गू जूस एवं फ्रूट सेंटर सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस (एफएसएसएआई), पैकेजिंग, लेबलिंग, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था तथा स्वच्छता मानकों की गहन जांच की गई।

जांच के दौरान जग्गू जूस एवं फ्रूट सेंटर तथा राजेंद्र शॉप में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बिक्री के लिए रखी हुई पाई गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने तत्काल उक्त एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक को मौके पर ही नष्ट (डिस्ट्रॉय) कराया। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। मेसर्स लक्की जनरल स्टोर से विभिन्न ब्रांडों के दूध का नमूना संग्रह करते हुए जाँच हेतु राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, राँची भेजा गया।

निरीक्षण के दौरान कुछ अन्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं खाद्य पदार्थों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता भी पाई गई, जिस पर संबंधित संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध खाद्य लाइसेंस, बिना उचित लेबलिंग अथवा एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने तथा केवल सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की ही बिक्री सुनिश्चित करने की अपील की। विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमित रूप से विशेष जांच एवं औचक निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे।