गिरिडीह में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की कार्रवाई, 21 दुकानों की जांच; ₹3,500 जुर्माना
गिरिडीह में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बगोदर बस स्टैंड, +2 उच्च विद्यालय बगोदर, डुमरी रेलवे स्टेशन और पीएनडी उच्च विद्यालय ईशरी बाजार क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। टोबैको कंट्रोल सेल और औषधि निरीक्षक की टीम ने कुल 21 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसमें कई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए। कोटपा एक्ट (झारखंड संशोधन) 2021 की धारा 6ए और 6बी के उल्लंघन पर कुल 3,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है तथा शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। अभियान में औषधि निरीक्षक अरूप रतन साह समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

