दहेज हत्या के आरोपी सास -ससुर को 7 वर्ष कारावास

दहेज हत्या के आरोपी सास -ससुर को 7 वर्ष कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दितीय अजय कुमार सिंह की आदालत ने सुनाई सजा
5000 र जुर्माना भी लगाया
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
मृतक महिला के पति को पूर्व में सुनाई जा चुकी है सजा
कोडरमा- दहेज के लिए हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी ससुर सरयू यादव , पिता – पिता ललन व सास सुनीता देवी पति सरयू यादव यादव सतगामा जिला- कोडरमा निवासी को 304 (बी)आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 201/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 5000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐ साथ-साथ चलेंगी।
मामला वर्ष 2022 का है । इसे लेकर सतगावा थाना कांड संख्या 127/ 2022 एवं ST- 94/2022 दर्ज किया गया था।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
इसे लेकर मृतक के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावा थाना में मामला दर्ज कराया था । थाना को दिय आवेदन में कहा था कि उसकी पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में सतगामा निवासी बबलू यादव पिता सरयू यादव के साथ हुई थी । कुछ दिन ठीक रही । इस दौरान उसे दो पुत्री हुई । उसके बाद दहेज के रूप में एक बोलेरो गाड़ी मांगने लगे और देने में असमर्थता जताने पर, मेरी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे । इसे लेकर पंचायती भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24/ 10/ 22 को गांव वालों ने फोन किया कि आपकी पुत्री की तबीयत खराब है। मोटरसाइकिल से तुरंत वहां पहुंचा। लेकिन वहां पर कोई नहीं थे। पता चला कि साक्षय मिटाने के उद्देश्य से उसकी पुत्री की ससुराल वालों द्वारा हत्या कर लाश को जला दिया है। उन्होंने थाने को दिये आवेदन में उचित कार्रवाई करने की मांग की थी।