चलती बस में महिला के साथ छेड़खानी, आरोपी के विरुद्ध बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज

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चलती बस में महिला के साथ छेड़खानी, आरोपी के विरुद्ध बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज

यह खबर तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है,

रांची से चतरा जा रही मोना नामक यात्री बस में एक महिला यात्री के साथ छेड़खानी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता ने बालूमाथ थाना में बालूमाथ के पिंडारकोम ग्राम निवासी हाजी मकसूद मियां के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता शहनाज खातून (काल्पनिक नाम) ने बताया कि वह अपनी बीमार मां का इलाज कराकर रांची से चतरा वापस जा रही थी। इसी बीच बालूमाथ थाना सीमा क्षेत्र में चलती बस में एक अधेड़ व्यक्ति उसके साथ छेड़खानी करने लगा। महिला के विरोध के बाद भी वह व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसके बाद आरोपी बालूमाथ ब्लॉक के समीप अंधेरा का लाभ उठाकर बस से उतरकर भाग गया। महिला के शोर मचाने के बाद बस में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों ने पीड़िता को बताया कि इस व्यक्ति का नाम हाजी मकसूद मियां है और यह बालूमाथ के पिंडारकोम गांव का रहने वाला है तथा इसका बालूमाथ के पुराना स्टेट बैंक के सामने कश्मीर वस्त्रालय नामक कपड़े की दूकान है। इस संबंध में बालूमाथ थाना में कांड संख्या 157/2023 में भारतीय दंड विधान की धारा 354 (ए) तथा 354 (डी) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बालूमाथ थाना पुलिस ने पीड़िता का लातेहार कोर्ट में धारा 164 के तहत जज के समक्ष कलमबंद बयान भी दर्ज कराया है।

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