सदर एसडीएम ने नदी तटीय इलाकों में लागू की निषेधाज्ञा, बालू खनन और परिवहन पर रोक
सदर एसडीएम ने नदी तटीय इलाकों में लागू की निषेधाज्ञा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत की गई कार्रवाई
गढ़वा। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एवं मानसून के दौरान जलस्तर वृद्धि, भूमि कटाव, अवैध बालू उत्खनन परिवहन और भंडारण के चलते पर्यावरणीय असंतुलन की आशंकाओं को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के सभी नदी घाटों, जल निकायों एवं उनके 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत अगले आदेश तक या एनजीटी द्वारा प्रतिबंध तक (जो भी पहले हो) निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अगले आदेश तक या एनजीटी द्वारा प्रतिबंध की तिथि तक लागू रहेगा।
इस निषेधाज्ञा के दायरे में सोन, कोयल, बांकी, दानरो, यूरिया, सरस्वतिया आदि उन सभी नदियों के घाट आएंगे जो सदर अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का बालू खनन, चाहे वह मशीन द्वारा हो या मैनुअल इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों में बालू लदे ट्रैक्टर, हाइवा या अन्य वाहनों की आवाजाही पर मनाही रहेगी। रात्रि के समय में नदी तटीय इलाकों बालू प्रवण क्षेत्रों में सामूहिक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
उक्त निषेधाज्ञा का अनुपालन कराना सभी संबंधित थाना प्रभारियों का रहेगा इसलिए स्थानीय थाना प्रभारियों को आदेशित किया जा रहा है कि वे क्षेत्र में गश्ती बढ़ाएं और संदेहास्पद खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें।
खनन कार्यालय को अंचल अधिकारी के समन्वयात्मक सहयोग से नियमित निरीक्षण निगरानी/ कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जा रहा है।
स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं से सहयोग लेकर सूचना तंत्र मजबूत किया जा रहा है, ताकि उल्लंघन कर्ताओं को दंडात्मक कार्रवाई से हतोत्साहित किया जा सके।
उल्लंघन की स्थिति में:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188), एनजीटी के प्रावधानों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और झारखंड माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उल्लंघन कर्ताओं द्वारा अवैध खनन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर राजस्व की वसूली की प्रक्रिया की जाएगी।
एसडीएम संजय कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन एवं पर्यावरण की रक्षा में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी को अवैध खनन या परिवहन की सूचना प्राप्त हो तो वे निकटतम थाना, अंचल कार्यालय या एसडीएम कार्यालय को सूचित करें।

