गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग मामलों पर प्रशासन सख्त, जारी हुई नई गाइडलाइन

गिरिडीह जिला प्रशासन ने जिले में बढ़ते फूड पॉइजनिंग के मामलों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, गिरिडीह द्वारा जारी निर्देश में सभी स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, गुपचुप-पानीपुरी दुकानदारों, चाट, फास्ट फूड और ठेला संचालकों समेत फल विक्रेताओं के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है।

प्रशासन ने साफ कहा है कि खाद्य सामग्री तैयार करने में केवल स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल का उपयोग किया जाए। सभी खाद्य व्यवसायियों के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मसाले, आलू, चटनी और अन्य खाद्य सामग्री को साफ-सुथरे एवं सुरक्षित तरीके से रखने का निर्देश दिया गया है। ग्राहकों को खाना परोसते समय दस्ताने पहनना, साफ कपड़े, एप्रन, मास्क और कैप का इस्तेमाल भी जरूरी कर दिया गया है। दुकानों और आसपास के क्षेत्र की नियमित सफाई रखने तथा खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

फल विक्रेताओं को फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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