फैक्ट्री में हादसे के बाद प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता, मृतक परिवार को मिली 17 लाख रुपये की मदद

फैक्ट्री में हादसे के बाद प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता, मृतक परिवार को मिली 17 लाख रुपये की मदद

गिरिडीह। बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान हुए हादसे में 28 वर्षीय मजदूर राजा राम कुशवाहा की मौ,त हो गई। इस घटना पर जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को कंपनी प्रबंधन से समन्वय कर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रशासनिक पहल के बाद मृ,तक की आश्रिता पत्नी खुशबू देवी को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कुल 17 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इसमें 1 लाख रुपए नगद (जिसमें 50,000 अंतिम संस्कार एवं 50,000 अनुदान राशि) और 16 लाख रुपए बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए हैं।
विदित हो कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 कार्यस्थल पर दुर्घटना, चोट या मृ,त्यु की स्थिति में कर्मचारियों या उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना या बीमारी के कारण हुई क्षति या मृ,त्यु के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य करता है।
यह कानून कारखानों, खदानों, निर्माण कार्य, परिवहन और खतरनाक उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होता है और भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है।

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