पांकी दलित महिला के मामले में तुरंत गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक पलामू प्रमंडल से मिली आर वाई ए की टीम
पांकी दलित महिला के मामले में तुरंत गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक पलामू प्रमंडल से मिली आर वाई ए की टीम
विषय : पांकी थाना केस नंबर 76/2025 का संदर्भ में।
यह है कि पीड़िता लछोइया देवी हैं, विधवा हैं, 57 वर्ष की हैं, बसडीहा गांव की हैं, भुइयां(दलित) जाति से आती हैं।
यह की लछोइया देवी के मामले में एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज है। धारा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
यह की नामजद अपराधी लछोइया देवी को धमकी भी दे रहा है। केस के गवाह को भी मार पीट की धमकी दिलवाया जा रहा है। इसका सूचना भी पुलिस को दे दी गई है।
यह की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में साफ दर्ज है कि, अगर अपराध संज्ञेय अपराध(कॉग्निजेबल ऑफेंस) की श्रेणी में आता है तो प्रशासन को अधिकार है कि अपराधी को गिरफ्तार करे अगर पीड़ित को अपराधी को धमकाता है या उससे खतरा होता है।
यह की प्रशासन लछोइया देवी जिनके पति नहीं रहे, बेटा नहीं है उनको और गांव वालों को प्रॉसेस के नाम पर यहां वहां बुला रहा है।
यह की डीएसपी खुद घटना स्थल पर पहुंच कर जांच किए, बयान दर्ज किए फिर उसके बाद बयान के लिए 30 किलोमीटर दूर नीलांबर पीतांबर पुर बुलाने की क्या जरूरत है?
यह की अपराधी दबंग समुदाय से है और पीड़िता और उसको मदद करने वाले सभी दलित समुदाय से हैं। वो भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
अतः महोदय से प्रार्थना है कि घटना का संज्ञान लेते हुए अविलंब कारवाई की जाए। बसडीहा के दलित ग्रामीणों के भय को दूर किया जाए।
मौके पर
दिव्या भगत राष्ट्रीय परिषद सदस्य, आरवाईए
पवन विश्वकर्मा जिला सचिव, आरवाईए, और राज्य सचिव अविनाश रंजन मुलाकात करने गए।

