दामाद की हत्या मामले में बंद था जेल में, डॉक्टर उमर कैद की सजा से हुआ बरी

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यूपी। आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग करने के लिए कोई स्वर्णिम मानक या गणितीय फार्मूला तय नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात कही है। यह घटना के वक्त की परिस्थितियों, आत्मरक्षा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की मन:स्थिति, उसकी जान पर उत्पन्न खतरे की आशंका जैसी तमाम बातों पर निर्भर करता है कि उसने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय आवश्यकता से अधिक शक्ति का उपयोग किया अथवा नहीं। कोर्ट ने इस निर्णय के साथ अपने ही दामाद की हत्या में उम्रकैद की सजा पाए शाहजहांपुर के डॉक्टर जेएन मिश्रा को बरी कर दिया है। डॉ जेएन मिश्रा को अधीनस्थ न्यायालय ने उम्रकैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले के अनुसार डॉक्टर जेएन मिश्रा के खिलाफ उनके समधी अशोक कुमार दुबे ने 2 मार्च 2010 को प्राथमिक की दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उनके बेटे सुधांशु की शादी डॉक्टर जेएन मिश्रा की बेटी निधि के साथ हुई थी। शादी के बाद डॉक्टर मिश्रा सुधांशु को अपना घर जमाई बनना चाहते थे। घटना शाम 6 बजे की थी जिसकी प्राथमिकी रात में लगभग 11:30 बजे लिखाई गई। जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी लगभग 500 मी ही थी। विवेचना के दौरान जांच अधिकारी ने मिश्रा की पत्नी सीमा और बेटी निधि का नाम अभियुक्तों की सूची से निकाल दिया क्योंकि उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति साबित नहीं पाई गई। कोर्ट ने घटना के बाद लगभग 5:30 घंटे की देरी से प्राथमिकी करने को संदेहास्पद पाया।  इसके लिए वह अक्सर गाली गलौज, झगड़ा भी करता था। घटना वाले दिन सुधांशु हाथ में 315 बोर का तमंचा लेकर डॉक्टर के घर पहुंचा और उनके ऊपर तमंचा तानकर धमकाने लगा । यह स्थिति देख मौके पर मौजूद डॉक्टर के प्राइवेट गनर ने इस आशंका में की कहीं सुधांशु डॉक्टर को गोली ना मार दे। सुधांशु को राइफल से गोली मार दी।

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