सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी समेत 11 नेताओं की याचिका पर 14 आपत्तियां, सुधार के बाद होगी सुनवाई की लिस्टिंग
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और 10 अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं की याचिका की जांच के दौरान रजिस्ट्री ने 14 खामियां बताई हैं। 12 अक्तूबर 2026 को दर्ज की गई इन आपत्तियों में दस्तावेजों की कमी, विपक्षी पक्षों की गलत जानकारी, वकालतनामे और कोर्ट फीस से जुड़ी खामियां शामिल हैं। इन खामियां को दूर करने के बाद ही मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकेगा। रजिस्ट्री ने याचिका के पेज नंबर नौ पर विपक्षी पक्षों की जानकारी सही करने को कहा है। लिस्टिंग प्रोफार्मा में भी विपक्षी पक्ष का नाम ठीक करने और याचिका में की गई मांग वाले हिस्से में प्रतिवादी का नंबर सुधारने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, रिट याचिका में निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है।

