ED अधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी मामले में झारखंड सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 8 हजार रुपये जुर्माना

ED अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने यह आदेश दिया। जुर्माने की राशि झालसा में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है।