गिरिडीह में PC-PNDT एक्ट की समीक्षा, अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई के निर्देश

गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज कार्यालय प्रकोष्ठ में PC & PNDT Act के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले में इसके प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी, PC & PNDT समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों, PC & PNDT Act के तहत पंजीकृत संस्थानों की स्थिति, पूर्व निर्णयों के अनुपालन, नए केंद्रों के लिए प्राप्त आवेदनों और पंजीकरण नवीनीकरण के प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बिना वैध लाइसेंस या अनधिकृत रूप से संचालित क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छापेमारी दल गठित कर गहन जांच एवं छापेमारी अभियान चलाया जाए। अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों के आवेदनों के सत्यापन के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक आवेदन की निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच की जाए। लिंग चयन एवं भ्रूण लिंग जांच जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि PC & PNDT Act बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज में लैंगिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कानून है। इसके उल्लंघन में संलिप्त संस्थानों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण, पंजीकरण की स्थिति और अभिलेखों का समुचित संधारण भी सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कानून के प्रावधानों को लेकर प्रखंड एवं जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने आमजनों तक कानून के उद्देश्य एवं प्रावधानों की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि अवैध गतिविधियों की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सके।