JSSC CGL-2023 के 1340 कर्मियों को बड़ी राहत
JSSC CGL-2023 के 1340 कर्मियों को बड़ी राहत
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पूर्व की तरह काम लेते रहने का दिया निर्देश
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL-2023 के माध्यम से नियुक्त 1340 अधिकारियों और कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कार्मिक विभाग ने 10 सितंबर को आदेश जारी कर सभी प्रभावित कर्मियों से पूर्व की तरह काम लेते रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनकी सेवा बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
दरअसल, राज्य सरकार ने 17 अगस्त को JSSC CGL परीक्षा और इसके माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद 18 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। नियुक्ति रद्द होने से प्रभावित कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही प्रभावित कर्मियों को अपने-अपने पदों पर बने रहने का निर्देश दिया था।
अब कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों और जिलों को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत JSSC CGL-2023 के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों और कर्मियों से पूर्व की तरह कार्य लिया जाएगा।
मामले में आगे की सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। अगली सुनवाई में अदालत के रुख पर इन नियुक्तियों को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

