जुलाई छात्र आंदोलन की FIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देशभर में दर्ज मामले हुए निरस्त
जुलाई छात्र आंदोलन की FIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देशभर में दर्ज मामले हुए निरस्त
जुलाई में हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली समेत देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
दिल्ली पुलिस के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने-अपने राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद जुलाई छात्र आंदोलन से जुड़े इन मामलों में आरोपित छात्रों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

