सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त: रात्री चेकिंग में ₹2.17 लाख जुर्माना, ‘नो एंट्री’ व नंबर प्लेट पर कड़े निर्देश

सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त: रात्री चेकिंग में ₹2.17 लाख जुर्माना, ‘नो एंट्री’ व नंबर प्लेट पर कड़े निर्देश

गुमला – सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो के निर्देश पर परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। देर रात गुमला–सिसई मुख्य मार्ग स्थित टोल प्लाजा पर सघन जांच कर नियम तोड़ने वालों से ₹2,17,000 का जुर्माना वसूला गया।
अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल ने किया। औचक कार्रवाई से नियम उल्लंघन करने वाले चालकों में हड़कंप मच गया।
‘नो एंट्री’ उल्लंघन और दस्तावेज जांच
जांच के दौरान विशेष रूप से उन भारी वाहनों पर कार्रवाई की गई जो ‘नो एंट्री’ क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे। साथ ही, चालकों से वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। ओवरलोडिंग करने वाले मालवाहक वाहनों को सख्त चेतावनी दी गई, क्योंकि यह सड़क क्षति और दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है।
खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए स्पष्ट निर्देश
परिवहन शाखा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बालू, गिट्टी, पत्थर जैसी खनन सामग्री ढोने वाले हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर आदि पर आगे-पीछे मानक नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगी हो। नंबर अंग्रेजी अंकों में स्पष्ट व पठनीय हों। पीछे की नंबर प्लेट धूल, मिट्टी या लोहे के गार्ड से ढकी नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में अर्थदंड के साथ वाहन जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बीती रात भरनो क्षेत्र में बिना स्पष्ट नंबर प्लेट वाले हाईवा पर चालान भी किया गया।
“नियम आपकी सुरक्षा के लिए” — डीटीओ
डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल ने चालकों से संवाद करते हुए कहा,
“प्रशासन का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यातायात नियम बंधन नहीं, जीवन के सुरक्षा कवच हैं।”
अभिभावकों से अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने, युवाओं को हेलमेट पहनने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों व ट्रांसपोर्टरों से कानून का पालन कर सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है।