“लेस्लीगंज में युवक की गला दबाकर हत्या, साक्ष्य मिटाने को जंगल में जलाया शव”
पलामू – वादी ललन भईयाँ उम्र 37 वर्ष, पिता राजु भुईयाँ, सा०- घुटुवा, थाना – लेस्लीगंज, जिला- पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर वादी के भतीजा मनु भुईयाँ उर्फ मनोज भुईयाँ पिता- सुरेश भुईयाँ को हत्या कर भुरी जंगल में जला देने के आरोप में लेस्लीगंज थाना कांड सं0-111/2025, दिनांक-20.08.25, धारा-103 (1)/238 (b)/3 (5) BNS 2023 के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि दिनांक-16.08.2025 को पैसे के लेन-देन के कारण कांड के प्राथ०अभि० 1. जनेश्वर सिंह, उम्र 34 वर्ष पिता राजेश्वर सिंह 2. राजेश्वर सिंह उम्र 58 वर्ष पिता- गणेशी सिंह दोनों सा०-घुटुवा, थाना- लेस्लीगंज, जिला- पलामू के द्वारा गला दबाकर मनोज भुईयाँ उर्फ मनू भुईयाँ उम्र करीब-20 वर्ष पिता- सुरेश भुईयाँ सा०- घुटुवा, बौलिया टोला के द्वारा हत्या कर शव को भुरी जंगल में ले जाकर दिनांक-17.08.2025 को साक्ष्य छुपाने के उदेश्य से शव को जला दिया गया। प्राथमिकी अभि० ने अपना-अपना अपराध स्वीकार किया है। प्राथ० अभि0-1. जनेश्वर सिंह, उम्र 34 वर्ष पिता राजेश्वर सिंह 2. राजेश्वर सिंह उम्र-58 वर्ष पिता- गणेशी सिंह दोनों सा0-घुटुवा, थाना- लेस्लीगंज, जिला-पलामू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम :- प्राथ० अभि0-1. जनेश्वर सिंह, उम्र 34 वर्ष पिता राजेश्वर सिंह 2. राजेश्वर सिंह
उम्र-58 वर्ष पिता- गणेशी सिंह दोनों सा०-घुटुवा, थाना- लेस्लीगंज, जिला- पलामू । घटनास्थल से बरामदगीः- मृतक मनु भुईयाँ उर्फ मनोज भुईयाँ का भुरी जंगल से जले हुए शव का अस्थि।

