झारखण्ड में 10 जून से 15 अक्तूबर तक घाटों से बालू निकासी पर रोक, खान विभाग ने जारी किया आदेश

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झारखण्ड में 10 जून से 15 अक्तूबर तक घाटों से बालू निकासी पर रोक, खान विभाग ने जारी किया आदेश

झारखण्ड के सभी बालू घाटों से सोमवार 10 जून से बालू निकासी पर रोक लग जायेगी। खान विभाग की ओर से इस संबंध में सभी डीसी व डीएमओ को पत्र लिखा गया है।कहा गया है कि एनजीटी के आदेश से मॉनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी।आदेश में कहा गया है कि 10 जून से यदि किसी भी घाट से बालू की निकासी की जाती है, तो वह अवैध होगा।उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।इधर मॉनसून में बालू उपलब्ध कराने के लिए जेएसएमडीसी ने सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी किया है।स्टॉकिस्ट की ओर से बालू का स्टॉक किया गया है। अब मॉनसून के दौरान स्टॉकिस्टों के माध्यम से या जेएसएमडीसी के साइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराने से ही बालू मिल सकेगा। इधर सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लगातार बालू का स्टॉक कर रहे हैं। इनके लिए जेएसएमडीसी द्वारा चालान दिया जा रहा है।बताया गया कि रविवार की शाम छह बजे तक स्टॉकिस्ट बालू का स्टॉक कर सकते हैं।

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