1 जून को पंजाब के पोलिंग बूथ के आसपास ये काम करने पर लगी रोक

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पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर अंतिम फेज में मतदान होना है. पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने 1 जून को होने वाले चुनाव से जुड़ी 3 चीजों पर रोक लगा दी है. लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के मद्देनजर राज्य के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन पर सख्त पाबंदी रहेगी।

चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए हर मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटरों के लिए सुरक्षित एवं रचनात्मक वातावरण तैयार करने के साथ-साथ स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अहम कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का मकसद धूम्रपान न करने वालों को इसके धुएं के संपर्क से बचाना और लोगों को स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने कहा कि यह पहल तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने और इसके सेवन से होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, पुरानी फेफड़ों की बीमारियों और अंधापन आदि को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक पहल है।

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