नौकरानी संग गुलामों जैसा व्यवहार किया…’, भारत के पूर्व राजदूत चुकाएंगे ₹53 लाख, ऑस्ट्रेलियाई अदालत का आदेश

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नौकरानी संग गुलामों जैसा व्यवहार किया…’, भारत के पूर्व राजदूत चुकाएंगे ₹53 लाख, ऑस्ट्रेलियाई अदालत का आदेश

 

ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय अदालत ने पूर्व भारतीय उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी को अपनी घरेलू सहायिका (नौकरानी) को 60 दिनों के भीतर 97,200 डॉलर (करीब 53,29,500 भारतीय रुपए) का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने नौ मामलों में सूरी के कार्यों को देश के ‘फेयर वर्क एक्ट’ का उल्लंघन करने वाला पाया. नवदीप सूरी ने अप्रैल 2015 से नवंबर 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था. इसके पहले उन्होंने मिस्र में राजदूत का पद संभाला था. वह सितंबर 2019 में अपनी सेवानिवृत्ति तक संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रहे. प्रैल 2015 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची सीमा शेरगिल ने सूरी के कैनबरा स्थित घर पर लगभग एक साल काम किया. सीमा शेरगिल के मुताबिक नवदीप सूरी के घर 13 महीने काम करने के बाद उसको मेहनताने के रूप में केवल 3,400 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मिले. वह घर में सफाई, भोजन तैयार करना, आठ बेडरूम वाले घर के रखरखाव की पूरी जिम्‍मेदारी सीमा के कंधों पर ही थी. अदालत ने सूरी द्वारा सीमा शेरगिल पर लगाए गए गंभीर कामकाजी प्रतिबंधों की भी निंदा की, जिसमें उनका पासपोर्ट जब्त करना, बिना छुट्टी के लगातार सात दिन काम कराना शामिल है. सीमा के मुताबिक उन्हें घर के बाहर जाने की अनुमति तभी मिलती थी, जब सुरी के कुत्ते को घुमाने ले जाना होता था.

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