3 कातिलों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

0
Untitled

3 कातिलों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

 

जगदलपुर। जादू टोना के शक में ग्रामीण की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने 4 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है.. दरअसल, बस्तर के बड़े काकलूर में साल 2019 में हुई लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने बताया कि आरोपियों की ओर से मृतक फगनू के खेत में लंबे समय से खेती किसानी का काम करते थे. परिवार के सदस्यों के लगातार बीमार रहने से आरोपियों को शक था कि फगनू की ओर से जादू टोना करने के चलते घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं. इसी शक के कारण आरोपियों ने 26 दिसंबर 2019 को लाठी डंडों से पीटकर फगनू की हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि बाद में कोड़ेनार थाने में एफआईआर दर्ज की गई. फिर पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुखराम पोयामी, मासा पोयामी और बामन पोयमी को गिरफ्तार किया था. मामले में ट्रायल के बाद जगदलपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया और सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 147 के तहत 1 वर्ष का कारावास, धारा 148 के तहत 2 वर्ष का कारावास और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कोर्ट ने अपराधियों पर अर्थ दंड भी लगाया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *