यूट्यूबर पर 50 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने इस मामले में दिया जोर का झटका

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यूट्यूबर पर 50 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने इस मामले में दिया जोर का झटका

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने RSS से जुड़े संगठन सेवा भारती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हाल ही में एक यूट्यूबर पर 50 लाख का जुर्माना बतौर हर्जाना ठोका है। इसके साथ ही अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत ने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है और ना ही आंख बंद कर रह सकती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कुमार ने अपने फैसले में लिखा, “केवल, अभिव्यक्ति की आज़ादी के बहाने, कोई दूसरों की निजता में दखल देकर साक्षात्कार नहीं कर सकता, कानून किसी यूट्यूबर और सोशल मीडिया को दूसरों की प्रतिष्ठा खराब करने की इजाजत नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि अगर शुरुआती चरण में ही इसे हतोत्साहित न किया गया तो फिर इसका कोई अंत नहीं होगा और हरेक ब्लैक मेलर झूठी और अनावश्यक खबरें फैलाकर दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है।’ बावजूद इसके सुरेंद्र ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर झूठा दावा किया कि दोनों की मौत में ट्रस्ट का हाथ है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि यूट्यूबर ने उसे सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि वह आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो की सामग्री मानहानिकारक और निराधार है। इसलिए यूट्यूबर पर जुर्माना लगाया जाता है।

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