सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग पर विचार से किया इनकार,

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग पर विचार से किया इनकार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें अपनी शिकायत संबंधित प्राधिकरण से करनी चाहिए।जब मामला सुनवाई पर आया तभी कोर्ट ने याचिकाकर्ता फातिमा के वकील से पूछा कि क्या आपने इस बारे में संबंधित प्राधिकरण से संपर्क किया है। पीठ ने कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश मांगने से पहले उन्हें संबंधित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने घृणा फैलाने वाले भाषणों और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को विचार करने से इनकार कर दिया।कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून में मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करे। इसके अलावा घृणा फैलाने वाले भाषणों को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।