सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया लंबित, बेरोजगारों में गहरा असंतोष
बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक जिला कार्यालय में हुई।बैठक की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष उदय राम ने की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2010 को रद्द किए जाने पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया।
बैठक में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2010 को रद्द किया। जिससे 251 कर्मचारी सेवा मुक्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6माह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रकिया पूरी करने का निर्देश उपायुक्त पलामू को दिया है। साथ ही नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अभी तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। जबकि 1माह बीत गया।नियुक्ति की प्रकिया शुरू नहीं होने से बेरोजगारों में असंतोष व्याप्त है। पलामू में बेरोजगारों की एक लंबी फौज बन गई है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल होली पूजा बाद उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगा। बैठक में अनुज कुमार पासवान, सूरजमल राम , कृष्णा राम,जयपाल मोची,श्याम पाठक ,विजय राम ,अनिल राम, संजय मिस्त्री,मनोज कुमार,संतोष विश्वकर्मा, सतीश दुबे सहित कई लोग उपस्थित थे।
