संस्कृत विद्यालय और मदरसा अनुदान नियमावली में संशोधन की मांग, अनुदान का वहिष्कार करेंगे शिक्षक

विषय वित्त रहित अनुदान नियमावली-2004 एवं यथा संशोधित नियमावली-2015 के अनुरूप प्रकाशित अनुदान प्रपत्र 2024-25 का वहिष्कार करने के संबंध में ।

  1. विषयांकित संबंध में आग्रह पूर्वक कहना है कि संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसो की स्वीकृति क्रमशः संस्कृत विद्यालय प्रस्वीकृति नियमावली-1976 एवं मदरसा स्वीकृति नियमावली 1980 के अनुरूप दी गई है है।
  2. स्वीकृति नियमावली 1976 एवं 1980 को झारखण्ड कैबिनेट के द्वारा पत्रांक-2887 दिनांक 14.11.2011 को अधिग्रहित किया गया है। जिसकी कंडिका-2 में स्पष्ट है कि स्वीकृति न मिलने के कारण इन संस्कृत विद्यालय एवं मदरसो को राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है स्वीकृति देने के लिए 1976 एवं 1980 नियमावली को अधिग्रहित किया गया है। अतः अधिग्रहित नियमावली के अनुरूप अनुदान दिया जाए ।
  3. अनुदान देने के पूर्व इसपर कैबिनेट का निर्णय है कि चार राज्यो का अध्ययन कर उन राज्यों में मिल रहे अनुदान के अनुरूप इन्हें अनुदान दिया जाय परन्तु गठित कमिटी कैबिनेट निर्णय के विरूद्ध वित्त रहित नियमावली 2004 के अनुरूप संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा को जोड़ दिया गया है। जो कैबिनेट निर्णय के विरूद्ध है।
  4. महाशय इस संदर्भ में निवेदन है कि 1976 नियमावली में उच्च विद्यालय के लिए 60 की छात्र संख्या एवं मध्य विद्यालय के लिए 40 की छात्र संख्या निर्धारित है । ऐसी ही छात्र संख्या मदरसा नियमावली में भी निर्धारित है। अतः अनुदान प्रपत्र में 1976 एवं 1980 में निर्धारित छात्र संख्या को स्वीकार किया जाय ।
  5. महाशय संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा विशेष शिक्षा के अधीन संचालित है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि छात्र संख्या स्लेब में संशोधन किया जाय । इस पर सामान्य शिक्षा हेतु निर्धारित छात्र संख्या की अनिवार्यता लागू न किया जाय ।

अतः उक्त मांगों के संमर्थन में संस्कृत मदरसा शिक्षक समन्वय समिति निर्णय लिया है, कि जब तक सरकार 1976 एवं 1980 नियमावली के अनुरूप संस्कृत मदरसा अनुदान नियमावली में संशोधन नहीं करती है तब तक संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा अनुदान का वहिष्कार करता है।