राज्यपाल के निर्देशानुसार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सर्वजन पेंशन को लेकर बीडीओ ने किया बैठक |

राज्यपाल के निर्देशानुसार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सर्वजन पेंशन को लेकर बीडीओ ने किया बैठक
राज्यपाल के निर्देशानुसार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सर्वजन पेंशन के लिए लाभुकों की उम्र सीमा में परिवर्तन निर्गत पत्र के आलोक में। प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सभी वर्ग की महिलाओं की उम्र पेंशन पाने के लिए 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है साथ ही एसटी तथा एससी वर्ग के पुरुष के उम्र में भी संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद एसटी तथा एससी वर्ग के पुरुष की उम्र सीमा 60 वर्ष से घटकर 50 वर्ष कर दी गई है ,लेकिन 50 वर्ष से 59 वर्ष आयु वाले लोगों को पेंशन का लाभ लेने के लिए अंचल द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। बीडीओ श्री महतो ने बताया कि सर्वजन पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ एक फोटो, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र का छाया प्रति संलग्न करना होगा। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र सीमा वाले लोगों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सप्ताह में मंगलवार तथा शनिवार को प्रखंड कार्यालय आकर सर्वजन पेंशन के लिए लाभुकों को आवेदन स्वयं जमा करना होगा। बृहस्पतिवार को पंचायत दिवस के अवसर पर भी आवेदन जमा किया जाएगा और वही जांच कर योग्य लाभुकों का चयन कर स्वीकृति प्रदान जाएगा। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के घर जाकर जांच के बाद उन्हें पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जिसकी जानकारी सभी पंचायत सचिव एवं मुखिया को बैठक कर दिया गया है। ताकि सभी योग्य लाभुकों का इसका लाभ मिल सके।