पलामू मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

पलामू मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू
कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एसडीओ ने जारी किए निर्देश
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 6 फरवरी से शुरू हो रही झारखंड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 व झारखंड वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए मेदनीनगर सदर एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है.इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है.इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी.परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा.इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी,पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा.यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा.
सदर अनुमंडल क्षेत्र में मैट्रिक एवं इंटर कि परीक्षाओं के लिए कुल 46 केंद्र बनाए गए हैं.इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है.इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है.