पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी का वित्तीय शक्ति जब्त
पलामू उपायुक्त समीरा एस ने की बड़ी कार्रवाई
👇🏾👇🏾👇🏾
पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी का वित्तीय शक्ति जब्त
संवाददाता//अनिल कुमार मनातू
पलामू।।पाटन प्रखंड अंतर्गत सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी की वित्तीय शक्तियों को जब्त कर ली गई हैं।यह कार्रवाई पलामू उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर की गई है। जिसके तहत पंचायती राज विभाग को पत्र भेजकर वित्तीय शक्ति निलंबन की अनुशंशा की गई हैं। मुखिया पर आरोप है कि उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत 11 योग्य लाभार्थियों को आयोग्य घोषित कर अयोग्य लोगों को लाभ पहुंचाया।यह स्पष्ट रूप से योजना की भावना और नियमों के विरुद्ध हैं।मुखिया के साथ-साथ सगुना पंचायत के पंचायत सेवक अहमद हुसैन अंसारी को प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में लेस्लीगंज मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है।इसी तरह पड़वा प्रखंड के गाड़ी खास पंचायत के सचिव मनोज कुमार मिश्रा को भी निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने आवास योजना का लाभ देने के बदले 10,000 रूपये घूस की मांग की थी।इस मामले की जांच राज्य के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर कराई गई थी।जांच में आरोप सत्य पाए गए जिसके आधार पर मनोज कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया हैं। उन्हें निलंबन अवधि में सदर प्रखंड में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
संवाददाता//अनिल कुमार मनातू
पलामू।।पाटन प्रखंड अंतर्गत सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी की वित्तीय शक्तियों को जब्त कर ली गई हैं।यह कार्रवाई पलामू उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर की गई है। जिसके तहत पंचायती राज विभाग को पत्र भेजकर वित्तीय शक्ति निलंबन की अनुशंशा की गई हैं। मुखिया पर आरोप है कि उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत 11 योग्य लाभार्थियों को आयोग्य घोषित कर अयोग्य लोगों को लाभ पहुंचाया।यह स्पष्ट रूप से योजना की भावना और नियमों के विरुद्ध हैं।मुखिया के साथ-साथ सगुना पंचायत के पंचायत सेवक अहमद हुसैन अंसारी को प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में लेस्लीगंज मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है।इसी तरह पड़वा प्रखंड के गाड़ी खास पंचायत के सचिव मनोज कुमार मिश्रा को भी निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने आवास योजना का लाभ देने के बदले 10,000 रूपये घूस की मांग की थी।इस मामले की जांच राज्य के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर कराई गई थी।जांच में आरोप सत्य पाए गए जिसके आधार पर मनोज कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया हैं। उन्हें निलंबन अवधि में सदर प्रखंड में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
